फायनेंस कम्पनियों के शाखा कार्यालय खोलने एवं कार्य करने सशर्त अनुमति प्रदान
आगर-मालवा, प्रभारी अधिकारी संस्थागत वित्त शाखा आगर ने भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल तथा वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जारी निर्देशानुसार आगर-मालवा जिले में विभिन्न फायनेंस कम्पनियों के शाखा कार्यालय खोलने एवं कार्य करने सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।
जारी पत्र अनुसारी फायनेंस कम्पनियों को शासन द्वारा कोविड-19 की समस्त एसओपी का पालन करना होगा। विशेष रूप से सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाए वं बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाए। आने वाले समस्त व्यक्तियो का नाम, पता, मोबाईल नम्बर की जानकारी भी रखें एवं किसी तरह की शंका होने पर तत्काल सूचित करेंगे।