जिले में मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित , कलेक्टर ने जारी किए निर्देश
आगर-मालवा, जिले के नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में में 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक जिले में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर द्वारा मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय-विक्रय न करेंगें। यदि उपरोक्त अवधि (मत्स्य प्रजनन काल) में मत्स्याखेट करते पाए जाने पर रूपए 5 हजार का जुर्माना या एक वर्ष का कारावास या दोनो दण्डित से किया जाएगा।